प्रधानमंत्री महिला वंदना योजना (PMMVY) एक केंद्रीय सरकार की योजना है, जिसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सुधारने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे गर्भावस्था और मातृत्व के दौरान अपनी और अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रख सकें।
योजना की मुख्य विशेषताएँ:
1. लाभार्थी कौन हो सकता है?
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पहली
बार गर्भवती होने वाली महिलाएँ।
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स्तनपान
कराने वाली माताएँ।
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परिवार
नियोजन में 19
वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएँ।
2. आर्थिक सहायता:
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योजना
के तहत 5,000
रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी
जाती है:
§ पहली किस्त: 1,000 रुपये, जब गर्भावस्था का पंजीकरण होता है।
§ दूसरी किस्त: 2,000 रुपये, जब गर्भावस्था के कम से कम 6 महीने पूरे हो जाते हैं और प्रसव पूर्व जांच होती है।
§ तीसरी किस्त: 2,000 रुपये, जब बच्चे का जन्म रजिस्टर होता है और बच्चे को पहली बार टीकाकरण
किया जाता है।
3. योग्यता:
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लाभार्थी
भारतीय नागरिक होनी चाहिए।
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लाभार्थी
का पंजीकरण सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में होना चाहिए।
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लाभार्थी
परिवार को सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
4. दस्तावेज़:
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आधार
कार्ड।
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बैंक
खाता पासबुक।
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गर्भावस्था
की पंजीकरण स्लिप।
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प्रसव
पूर्व जांच प्रमाणपत्र।
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बच्चे
का जन्म प्रमाणपत्र।
5. लाभ कैसे प्राप्त करें?
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आवेदनकर्ता
को अपनी गर्भावस्था की जानकारी स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में
पंजीकरण करानी होगी।
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सभी
आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
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योजना
की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, किस्त की राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
इस योजना के लाभ:
- गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार और
चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच मिलती है।
- मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने में
मदद मिलती है।
- महिलाओं को प्रसव के दौरान आर्थिक तनाव
से राहत मिलती है।
यदि आपको योजना से संबंधित और जानकारी चाहिए, तो नजदीकी आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र पर
संपर्क करें।