योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य
आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों को वित्तीय सहायता देकर उनकी बेटियों के
विवाह को आसान बनाना है। अक्सर गरीबी के कारण बेटियों के विवाह में देरी होती है
या वे उचित साधनों से वंचित रह जाती हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार यह
सुनिश्चित करती है कि समाज के हर तबके की बेटियाँ सम्मानपूर्वक विवाह कर सकें।
योजना के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत पात्र
परिवारों को ₹21,000 से ₹51,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक
खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को
विवाह के खर्च में सहायता मिलती है।
- सरकार द्वारा यह पहल सामाजिक
समानता और बेटियों के उत्थान में सहायक सिद्ध हो रही है।
- विशेष योग्यजन, महिला खिलाड़ी, पालनहार योजना से जुड़े लाभार्थी
भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं।
वित्तीय सहायता का वितरण
1. अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की
कन्याओं के लिए:
- अशिक्षित दुल्हन के लिए – ₹31,000
- 10वीं पास दुल्हन के लिए – ₹41,000
- स्नातक पास दुल्हन के लिए – ₹51,000
2. अन्य वर्गों के लिए (बीपीएल/अंत्योदय/आस्था कार्डधारी परिवार एवं
आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला की कन्याएँ)
- अशिक्षित दुल्हन के लिए – ₹21,000
- 10वीं पास दुल्हन के लिए – ₹31,000
- स्नातक पास दुल्हन के लिए – ₹41,000
3. विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएँ, महिला खिलाड़ी (स्वयं का
विवाह), पालनहार योजना के लाभार्थियों की कन्याओं के लिए:
- उपरोक्त श्रेणियों के अनुसार ही
सहायता राशि प्रदान की जाती है।
योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के
लिए कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें तय की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य
है:
1. राजस्थान का स्थायी निवासी
होना अनिवार्य है।
2. लाभार्थी की कन्या की आयु
कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
3. परिवार की अधिकतम दो
कन्याओं के विवाह हेतु आवेदन किया जा सकता है।
4. परिवार बीपीएल (गरीबी रेखा
से नीचे), अंत्योदय, आस्था कार्डधारी या विधवा
महिला होनी चाहिए।
5. महिला खिलाड़ी, विशेष योग्यजन (दिव्यांग)
और पालनहार योजना के लाभार्थी भी पात्र हैं।
6. आवेदक को सरकार द्वारा
निर्धारित दस्तावेज जमा करने होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ प्राप्त करने
के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- जन्म प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि
विधवा महिला के लिए आवेदन हो रहा है)
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (यदि
आवश्यक हो)
- विवाह प्रमाण पत्र
- जन-आधार/भामाशाह कार्ड
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ प्राप्त करने
के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए:
1. राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर पंजीकरण करें।
2. लॉगिन करने के बाद 'SJMS
(Social Justice Management System)' विकल्प का चयन करें।
3. नया आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड
करें।
4. आवेदन को सबमिट करें और आवेदन की स्थिति ट्रैक
करें।
5. आवेदन की जांच और सत्यापन
के बाद, स्वीकृति मिलने पर सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में
ट्रांसफर कर दी जाती है।
योजना से जुड़ी
महत्वपूर्ण बातें
- आवेदनकर्ता को सभी दस्तावेज
सही-सही जमा करने होंगे।
- किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर
आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- आवेदन करने से पहले पात्रता और
शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- आवेदन पत्र पूरा भरने के बाद, उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित
रखें।
- योजना का लाभ केवल एक बार ही लिया
जा सकता है।
- विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के बाद
ही सहायता राशि जारी की जाएगी।
महत्वपूर्ण संपर्क विवरण
यदि इस योजना के संबंध में
कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क किया जा सकता है:
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की आधिकारिक
वेबसाइट: sje.rajasthan.gov.in
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-6127
/ 0141-2226997
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
राजस्थान सरकार की एक प्रभावी सामाजिक पहल है, जो समाज के कमजोर वर्गों की
सहायता करने और बेटियों के सम्मानपूर्वक विवाह को सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई
है। यह योजना गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी है क्योंकि इससे उन्हें विवाह
खर्च की चिंता से मुक्ति मिलती है।
राजस्थान सरकार की इस योजना
का सही उपयोग कर, जरूरतमंद परिवार अपनी बेटियों की शादी सुगमता से कर सकते हैं। यदि आप
इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें
और इस सरकारी सहायता का लाभ उठाएँ।